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Hate Speech Case: Mukhtar Ansari's son Abbas found guilty in hate speech case
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Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास दोषी करार
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Sat, 31 May 2025 05:40 PM IST
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बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सजा सुनाई। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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