जिले के सांचौर थाना क्षेत्र में 9 महीने पहले 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जालौर की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सांचौर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने 9 जनवरी को एक लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 8 जनवरी की देर शाम करीब 7 बजे उसकी तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। मां एक घर में काम कर रही थी। इस दौरान आरोपी मासूम को अपने क्वार्टर में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की और इसके बाद बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया।
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मासूम के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां घर से बाहर आई बच्ची खून से लथपथ थी। पूछने पर मासूम ने मां को गलत हरकत की जानकारी दी। इसके बाद मां ने अस्पताल में बच्ची का इलाज कराया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच में अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने सुनवाई की और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
राजपुरोहित के अनुसार पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आरोपी को सजा सुनाते टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई नरमाई अपनाने की आवश्यकता नहीं हैं, ऐसे दरिंदों का समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा अपराध करने वाले अपराधी में भय बना रहे। गौरतलब है कि अभियुक्त रिश्ते में मासूम का मौसा लगता है।