सवाई माधोपुर नगर परिषद की फायर यूनिट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने पटाखा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर कई दुकानों से पटाखे जब्त किए। इस कार्रवाई से पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केवल “ग्रीन पटाखों” की बिक्री की अनुमति है। बिना क्यूआर कोड वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शनिवार को जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान में लगी पटाखा दुकानों की जांच के दौरान नगर परिषद की फायर यूनिट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने लाइसेंस शर्तों की जांच की। नियमों के उल्लंघन पर मिले पटाखों को जब्त कर लिया गया, जिन्हें बाद में नष्ट किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद कई पटाखा विक्रेताओं ने दुकानें बंद कर दीं और कुछ ने कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि, अधिकारियों ने दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों के बारे में समझाया और चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसारकेवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। हर पैकेट पर नारी द्वारा प्रमाणित क्यूआर कोड होना जरूरी है। क्यूआर कोड स्कैन करने से ही यह पुष्टि होगी कि पटाखा पर्यावरण के अनुकूल है। लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही बिक्री की अनुमति है और उन्हें निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करना होगा।