सवाई माधोपुर जिला अपर सेशन न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 92 हजार रुपये के अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है। अदालत ने यह फैसला मामले की विस्तृत सुनवाई और उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया।
किन आरोपियों को मिली सजा
न्यायालय ने पीलवा नदी निवासी अजरुद्दीन उर्फ अजहर, आसिफ, जावेद खान, महफूज खान, जानू उर्फ जानशेर, रियाज खान और सादिक खान को दोषी माना है। धारा 302/149 भादस के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 148 भादस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड, धारा 323/149 भादस के तहत छह माह का कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 341 भादस के तहत एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की कुल दंड राशि 92,000 रुपये निर्धारित की गई है।
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आखिर घटना है क्या?
अपर लोक अभियोजक हरकेश मीना के अनुसार, घटना 13 अप्रैल 2021 की है। सुबह लगभग दस बजे परिवादी अल्ताफ, अपने भाई मोहम्मद मजहर और मोइन खान के साथ घरेलू कार्य से मलारना स्टेशन से लौट रहे थे। जैसे ही वे पीलवा गांव में आमीन के बगीचे और मकान के पास पहुंचे, वहां 20–25 लोगों ने लाठी, डंडे और सरिये लेकर घेर लिया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने तीनों पर हमला कर दिया। अल्ताफ और मजहर किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन मोइन खान को बुरी तरह पीटा गया और आरोपियों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया।
महिलाओं पर भी हमला, फिर पुलिस पहुंची
हमले के कुछ समय बाद जब परिवादी पक्ष की महिलाएं और लड़कियां मौके पर पहुंचीं, तो उनके साथ भी मारपीट की गई और दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल मोइन खान को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी से मोइन की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जांच और न्यायालय की कार्यवाही
परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मलारना डूंगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद आठों आरोपियों को हत्या समेत अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया, जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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