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छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद
शराब पीने का विरोध करने वाली पत्नी को लोहे के रॉड से पीटकर मार डालने वाले पति को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। किदवईनगर के छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
किदवईनगर स्थित छेदी लोहार का हाता निवासी अशोक विश्वकर्मा की शादी सनिगवां रोड निवासी राहुल सैनी की बहन प्रियंका उर्फ रिंकू से हुई थी। प्रियंका की एक बेटी और दो बेटे हुए। अशोक अक्सर शराब पीकर घर आता और प्रियंका को पीटता था। 10 जुलाई 2020 की दोपहर अशोक ने फिर से इसी को लेकर हुए विवाद में प्रियंका को लोहे की रॉड बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। चीखें सुनकर मकान मालिक कमल कुमार व आसपास के लोग भी जमा हो गए। अशोक को रोकने की कोशिश की लेकिन वह प्रियंका को मारता रहा। प्रियंका की मौत के बाद भाग निकला था। राहुल ने किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजीसी ने बताया कि मुकदमे में अभियोजन की ओर से मृतका की मां, भाई व बहन समेत दस गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मकान मालिक और घटना के चश्मदीद गवाह कमल कुमार की गवाही अहम रही। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अशोक को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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