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Bihar News: मुआवजा नहीं दिया तो कलेक्ट्रेट होगा कुर्क! औरंगाबाद कोर्ट का सख्त आदेश, प्रशासन में हड़कंप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 20 Feb 2026 02:25 PM IST
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सार

Bihar News: भूमि अधिग्रहण के एक मामले में मुआवजा भुगतान में देरी और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने जिला कलेक्ट्रेट (समाहरणालय) की कुर्की का आदेश दिया है। अदालत ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

aurangabad court strict action Collectorate will be confiscated after not paid compensation
इसी कलेक्ट्रेट की होगी कुर्की!
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विस्तार

बिहार के औरंगाबाद की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट (समाहरणालय) की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह मामला भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के भुगतान में अत्यधिक विलंब से जुड़ा है। न्यायिक आदेश की लगातार अवहेलना पर औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम डॉ. दीवान फहद की अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश का पालन नहीं होने पर औरंगाबाद जिला कलेक्ट्रेट (समाहरणालय) को कुर्क करने का निर्देश दिया है। अदालती आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

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15 दिनों के भीतर कुर्की का आदेश
मामले में जारी आदेश में अदालत ने स्पष्ट कहा कि डिक्री, यानी न्यायालय के पूर्व फैसले का अनुपालन नहीं किया गया, जबकि संबंधित विभाग को पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट के नाजिर को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर कुर्की की कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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मुआवजा भुगतान की तारीख स्पष्ट नहीं करने पर कड़ा फैसला
नहर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े इस मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद डिक्रीधारी हरे कृष्ण प्रसाद को अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसे लेकर कोर्ट द्वारा औरंगाबाद की जिला विधि शाखा को कई बार समय दिया जा चुका है। सरकारी अधिवक्ता बृजा प्रसाद सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा शो-कॉज नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि मुआवजा भुगतान कब किया जाएगा। इसी कारण अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए कुर्की का आदेश पारित किया।

09 मार्च की सुनवाई पर टिकी निगाहें
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 09 मार्च निर्धारित की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करता है या मामला और गंभीर मोड़ लेता है।

डीएम ने मांगी आदेश की प्रति
मामले में औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश की प्रति मंगाई जा रही है। विधि शाखा से राय लेकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि प्रशासन इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाएगा।

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समय पर भुगतान नहीं हुआ तो होगी कुर्की
कोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक सख्ती का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यदि समय रहते मुआवजा भुगतान नहीं हुआ तो समाहरणालय की कुर्की की कार्रवाई जिले में एक ऐतिहासिक प्रशासनिक घटना बन सकती है।

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