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Dehradun News: चेक बाउंस में तीन महीने की जेल, लगाया जुर्माना

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 02:35 AM IST
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Three months' imprisonment and fine imposed for cheque bouncing
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चेक बाउंस के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय हर्षिता शर्मा की पीठ ने दोषी सुमित पुरी को तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष मैसर्स शान्वी इंटरप्राइजेज के स्वामी प्रतीक गोयल ने पटेलनगर थाने में जनवरी 2023 में तहरीर दी थी। पुलिस ने जनवरी 2025 में करीब दो वर्ष बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़ित ने बताया था सुमित पुरी ने उनकी दुकान से अलग-अलग तिथियों में 48 हजार 700 रुपये का सामान खरीदा था। इसका भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया था। जब बैंक में चेक लगाए तो बाउंस हो गए। कई बार सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि से 75 हजार रुपये पीड़ित को और शेष राज्य कोषागार में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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