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Gorakhpur News: पत्नी के सामने पति की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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- सब्जी बाजार में विवाद के बाद डंडे से पीटकर की थी हत्या
अदालत ने सुनाया फैसला, खोराबार थाना क्षेत्र में 18 नवंबर 2019 को हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने खोराबार निवासी झीनक निषाद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर झीनक को 160 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 18 नवंबर 2019 का है। वादिनी आशा देवी, निवासी खोराबार, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस दिन शाम करीब 5:10 बजे उनका पति गोबरी निषाद अपनी बेटी राशि के साथ बाजार सब्जी लेने गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनकी बेटी को हाथ से मारा, जिस पर विवाद हुआ और लोगों ने बीच-बचाव कराया। लेकिन उसी दिन शाम करीब 7 बजे, जब गोबरी निषाद अपनी बेटी के साथ घर लौट रहे थे, तभी आरोपी झीनक निषाद ने रास्ते में घात लगाकर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से गोबरी निषाद की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी झीनक निषाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अदालत ने सुनाया फैसला, खोराबार थाना क्षेत्र में 18 नवंबर 2019 को हुई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने खोराबार निवासी झीनक निषाद को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर झीनक को 160 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 18 नवंबर 2019 का है। वादिनी आशा देवी, निवासी खोराबार, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस दिन शाम करीब 5:10 बजे उनका पति गोबरी निषाद अपनी बेटी राशि के साथ बाजार सब्जी लेने गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनकी बेटी को हाथ से मारा, जिस पर विवाद हुआ और लोगों ने बीच-बचाव कराया। लेकिन उसी दिन शाम करीब 7 बजे, जब गोबरी निषाद अपनी बेटी के साथ घर लौट रहे थे, तभी आरोपी झीनक निषाद ने रास्ते में घात लगाकर डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से गोबरी निषाद की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी झीनक निषाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।