{"_id":"698cf21dfc76e38dc109c3c9","slug":"the-case-of-kaudiram-riya-hospital-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1227255-2026-02-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: प्रसूता की मौत के बाद खुली अस्पताल के अवैध संचालन की पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: प्रसूता की मौत के बाद खुली अस्पताल के अवैध संचालन की पोल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 12 Feb 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
गोरखपुर। कौड़ीराम स्थित रिया अस्पताल का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2025 में समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद अस्पताल स्थान बदलकर धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था। मंगलवार को प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से एक प्रसूता की मौत हो गई तब इसकी पोल खुली।
मामला संज्ञान में आते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने टीम भेजकर अस्पताल को सील करा दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक पर आगे की कार्रवाई होगी।
मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2025 तक एक डॉक्टर का नाम रजिस्ट्रेशन में दर्ज था, लेकिन उसके बाद से न तो नवीनीकरण हुआ और न ही वैध अनुमति ली गई। क्षेत्र में ऐसे कई अस्पताल संचालित होने की चर्चा है जो या तो बिना नवीनीकरण के चल रहे हैं या घरों में मानक विहीन तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉ. अनिल सिंह ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल संचालन के निर्धारित होते हैं मानक
किसी भी अस्पताल के संचालन के लिए वैध रजिस्ट्रेशन, योग्य चिकित्सक, प्रशिक्षित स्टाफ, आवश्यक उपकरण, आपातकालीन सुविधा, रक्त की उपलब्धता, स्वच्छता मानक और भवन की स्वीकृति अनिवार्य है। इन मानकों के बिना संचालन अवैध माना जाता है।
Trending Videos
मामला संज्ञान में आते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने टीम भेजकर अस्पताल को सील करा दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालक पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2025 तक एक डॉक्टर का नाम रजिस्ट्रेशन में दर्ज था, लेकिन उसके बाद से न तो नवीनीकरण हुआ और न ही वैध अनुमति ली गई। क्षेत्र में ऐसे कई अस्पताल संचालित होने की चर्चा है जो या तो बिना नवीनीकरण के चल रहे हैं या घरों में मानक विहीन तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉ. अनिल सिंह ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल संचालन के निर्धारित होते हैं मानक
किसी भी अस्पताल के संचालन के लिए वैध रजिस्ट्रेशन, योग्य चिकित्सक, प्रशिक्षित स्टाफ, आवश्यक उपकरण, आपातकालीन सुविधा, रक्त की उपलब्धता, स्वच्छता मानक और भवन की स्वीकृति अनिवार्य है। इन मानकों के बिना संचालन अवैध माना जाता है।
