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Yamuna Nagar News: दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई।
अदालत ने जिला अंबाला के कस्बा नारायणगढ़ के गांव अंबली निवासी आशीष उर्फ बिल्ला को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं उसके दोस्त शिवम को अपराध के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए समान सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार साढौरा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 16 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी।
शिकायत में बताया गया कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी उसी दिन लापता हो गई थी। पुलिस ने 18 दिसंबर को उसे बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे मौसी के घर छोड़ने का बहाना बनाकर एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां आशीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि शिवम ने उसे इस जघन्य कृत्य के लिए उकसाया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यमुनानगर। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजना अग्रवाल की अदालत ने यह सजा सुनाई।
अदालत ने जिला अंबाला के कस्बा नारायणगढ़ के गांव अंबली निवासी आशीष उर्फ बिल्ला को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं उसके दोस्त शिवम को अपराध के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए समान सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार साढौरा थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 16 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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शिकायत में बताया गया कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी उसी दिन लापता हो गई थी। पुलिस ने 18 दिसंबर को उसे बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे मौसी के घर छोड़ने का बहाना बनाकर एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां आशीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि शिवम ने उसे इस जघन्य कृत्य के लिए उकसाया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।