सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: 35 years ago, a conductor charged passengers ₹285; High Court finds him guilty and upholds his dismissal.

यूपी: 35 साल पहले कंडक्टर ने यात्रियों से वसूले थे 285 रुपये, हाईकोर्ट ने माना दोषी, लगाई बर्खास्तगी पर मुहर

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 20 Dec 2025 08:12 PM IST
सार

UP Roadways: लखनऊ हाईकोर्ट ने उस कंडक्टर को 35 साल के बाद दोषी माना जिसने यात्रियों से 285 रुपए ले तो लिए थे लेकिन उनको टिकट नहीं दी थी। 

विज्ञापन
UP: 35 years ago, a conductor charged passengers ₹285; High Court finds him guilty and upholds his dismissal.
हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 35 वर्ष पहले बिना टिकट यात्रियों से 285 रुपए वसूलने के मामले में उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कंडक्टर की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को उचित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंडक्टर की सेवा खत्म किए जाने के आदेशों में कोई अवैधानिकता नहीं है।

Trending Videos


न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की एकल पीठ ने यह फैसला मोहम्मद आरिफ की याचिका को खारिज करके दिया। याची ने सेवा से बर्खास्त करने समेत बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करने के विभागीय आदेशों को चुनौती दी थी। याची को वर्ष 1990 में 30 यात्रियों को टिकट न देकर उनसे 285 रुपए वसूलने के आरोपों में सेवा से बर्खास्त किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


9 मार्च 1990 को जांच दल ने पाया था कि रेणुकूट से राबर्ट्सगंज के बीच जा रही रोडवेज बस में 83 में से 30 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। पता चला कि इन 30 यात्रियों से आरिफ ने 285 रुपए वसूले थे। जांच में दोषी पाए जाने पर आरिफ को मई 2002 में सेवा से बर्खास्त किया गया। इसके खिलाफ उसने विभाग में अपील की, जो सितंबर 2002 में खारिज जो गई थी। इन्हीं आदेशों को चुनौती देकर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed