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आज से अगर तोड़े ट्रैफिक नियम तो पांच गुना तक कटेगा चालान, देखें पूरी लिस्ट

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Wed, 12 Jun 2019 02:02 PM IST
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uttar pradesh cabinet amended motor vehicle rules, now pay 5 times more fine for traffic violations
डेमो - फोटो : सांकेतिक

अगर आप कार या टू-व्हीलर चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अब जेब ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं। बिना लाइसेंस ड्राइविंग, स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग करने पर 5 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था। वहीं अब सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए बुधवार से इन संशोधनों को लागू कर दिया है। जानते हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना देना पड़ेगा जुर्माना...

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बिना लाइसेंस ड्राइविंग

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traffic police checking license - फोटो : सांकेतिक

इसके तहत अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस कार या टू-व्हीलर चलाते हैं, तो पहले इसके लिए 100 रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब इसे बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया गया है।
 

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स्पीडिंग

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gurugram traffic police - फोटो : अमर उजाला

ओवर स्पीडिंग पर इसके लिए आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। पहले ओवर स्पीडिंग के लिए हल्के वाहनों के लिए एक हजार रुपये और मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार रुपये जुर्माना राशि थी, वहीं अब यह राशि बढ़ कर क्रमशः दो हजार रुपये और चार हजार रुपये हो गई है।
 

बिना हेलमेट-सीट बेल्ट ड्राइविंग

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traffic police - फोटो : Amar Ujala

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करना अपराध है। पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है।
 

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ड्राइविंग करते हुए फोन का इस्तेमाल

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ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द - फोटो : File Photo

अकसर ड्राइव करते हुए लोग फोन पर बात करते हैं। ऐसा करना न केवल खुद के लिए खतरा है बल्कि दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पहले इसके लिए जुर्माना राशि 100 रुपये थी जो अब बढ़ कर 500 रुपये हो गई है।
 

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