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आगरा: शराब की दुकानों के लिए नए निर्देश जारी, बढ़ाया गया समय, पढ़िए पूरी खबर

Tue, 18 May 2021 12:10 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 18 May 2021 12:10 AM IST
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Liquor Shop Will Open Till Seven Pm In Agra From Tuesday
आगरा की शराब की दुकान - फोटो : अमर उजाला

आगरा में मंगलवार से सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक देशी विदेशी शराब दुकानें व मॉडल शॉप खुलेंगी। कैंटीन पर रोक रहेगी। दुकान में बैठकर पीने की मनाही होगी। जिला प्रशासन ने सोमवार रात आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आबकारी दुकानों का समय दोपहर एक बजे से बढ़ाकर शाम 7 बजे तक किया है। अप्रैल माह में आबकारी विभाग जिले में 500 से अधिक अनुज्ञापियों से लाइसेंस फीस ले चुका है। बंदी के दौरान लाइसेंस फीस माफी की मांग उठी थी। पिछले साल लॉकडाउन में तीन माह आबकारी दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को नुकसान हुआ था। दुकानों पर बिक्री के दौरान पुलिस व आबकारी निरीक्षक ड्यूटी लगाई जाएगी। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे पहले दुकानें कम समय के लिए खोली जा रही थीं।

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सिकंदरा की सब्जी में भीड़ - फोटो : अमर उजाला
सिकंदरा सब्जी मंडी में भीड़, नहीं हो रहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन 
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। दुकानों से लेकर सब्जी मंडी के लिए नियम बनाए गए हैं। मगर, इसका पालन सब्जी मंडी में होता नजर नहीं आ रहा है। सिकंदरा सब्जी मंडी में न तो भीड़ पर रोक लग पा रही है और न ही नियमानुसार खरीदारी हो रही है। सोमवार को सब्जी मंडी में सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। वाहनों से लोग आ रहे थे। वहीं दुकानों से लेकर ठेल पर बिना उचित दूरी के खरीदारी हो रही थी। पुलिस भी तैनात नहीं थी। दुकानों के बाहर गोले तक नहीं बनाए गए हैं, जिससे उचित दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है। 
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एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद - फोटो : अमर उजाला
एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए थाना पुलिस को निर्देशित किया जा चुका है। मास्क नहीं पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं, जिन दुकानों पर उचित दूरी का पालन नहीं हो रहा है, उन्हें बंद कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सेल्फ पुलिसिंग भी करें। घर से बेवजह नहीं निकले। मास्क लगाएं। उचित दूरी का पालन करें।
 
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किराना की दुकान पर ग्राहक - फोटो : अमर उजाला
बिना मास्क पकड़े गए तो एक हजार रुपये जुर्माना
किराना दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, उचित दूरी रखना जरूरी होगी। नियम उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा, बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को किराना दुकानदार सामान न दें। बिना मास्क मिलने पर एक हजार रुपये जुर्माना होगा। 
 
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किराना दुकान और आटा चक्की - फोटो : अमर उजाला
ये रहेगी छूट
- किराना व परचून की दुकानें खुली रहेंगी।
- डेयरी, आटा चक्की व तेल मिल खुलेंगी। 
- दवाइयां, सर्जिकल स्टोर एवं अस्पताल खुले रहेंगे।
- दूरसंचार सेवाएं, डाक, इंटरनेट की सेवाएं जारी रहेंगी।
- ई-कॉमर्स की सभी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर रोक नहीं।

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