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हाईवे कांड: 'हम निर्दोष... नहीं कराया डीएनए, सजा सुनते ही चिल्लाते रहे जुबैर और साजिद; टूटा फेमस होने का खुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 23 Dec 2025 08:53 AM IST
सार
बुलंदशहर के हाईवे कांड में कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। वारदात के नौ वर्ष, चार माह और 25 दिन बाद फैसला आया है। दोषियों पर 1.81-1.81 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनने दे बाद दोषी जुबैर और साजिद ने चीखकर कहा कि हम निर्दोंष हैं, डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया।
दो दिन पहले तक जिन चेहरों पर न पछतावे की झलक थी और न ही कानून का खौफ, सोमवार को अदालत का फैसला आते ही वह मुरझा गए। कोर्ट परिसर में सभी दोषियों के पैर लड़खड़ा रहे थे। हाईवे कांड में दोषी करार दिए गए जुबैर व साजिद का फेमस होने का खुमार उस वक्त उतर गया, जब न्यायालय ने मरते दम तक कारागार में रहने की सजा सुनाई।
फैसला सुनते ही दोनों के तेवर पूरी तरह बदल गए। जेल वैन से कोर्ट रूम और फिर वापस ले जाते समय जुबैर और साजिद बार-बार चिल्लाते रहे कि वे निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। इस बीच हैरानी की बात यह रही कि जहां ये दोनों लगातार शोर मचाकर खुद को पाक-साफ बता रहे थे, वहीं इनके साथ मौजूद अन्य तीन दोषी पूरा वक्त खामोश रहे।
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हाईवे कांड के आरोपी जुबैर और साजिद को जेल लेकर जाती पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शनिवार को दिखाया था फेमस कर दो वाला तेवर
गत शनिवार को जब न्यायालय ने जुबैर, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील को दोषी करार दिया था, तब दृश्य बिल्कुल अलग था। न्यायालय से बाहर निकलते समय जुबैर और साजिद पुलिस अभिरक्षा में भी मीडिया के कैमरों की ओर देखते हुए बेबाकी से कह रहे थे ''''हमें फेमस कर दो।'''' सोमवार को सजा की घड़ी आई तो उनकी शारीरिक भाषा बदल चुकी थी। दो दिन पहले जो अपराधी सुर्खियों में रहने की जिद दिखा रहे थे, वही अब सजा के डर से गिड़गिड़ाते नजर आए।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बोले- अगर दोषी हैं तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया
सजा सुनाए जाने से पहले जब पुलिस दोषियों को कोर्ट परिसर में ले जा रही थी, तब जुबैर और साजिद अचानक चिल्लाने लगे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों व मीडिया की ओर देखते हुए कहा कि वे बेगुनाह हैं। पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया है। दोनों बार-बार सवाल उठाते रहे कि यदि वे दोषी थे तो उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञान और जांच प्रक्रिया का हवाला देकर वे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते रहे। साजिद ने यह भी दावा किया कि इस मुकदमे के चलते उसके एक भाई की मौत हो चुकी है। दोनों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात भी कही। हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि सजा का निर्धारण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर होता है। इनकी विस्तृत जांच अदालत पहले ही कर चुकी है।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
तीन दोषियों की खामोशी बनी चर्चा का विषय
जुबैर और साजिद जहां शोर मचाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अन्य तीन दोषी धर्मवीर, नरेश और सुनील चुप्पी साधे रहे। इन तीनों ने न तो मीडिया से बात की और न पुलिस कार्रवाई का विरोध ही किया। उनकी खामोशी चर्चा का विषय बनी रही। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर सभी दोषियों को न्यायालय की हवालात तक पहुंचाया।
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