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एक अप्रैल से बैंक ग्राहकों पर इस तरह पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

Wed, 29 Mar 2017 10:20 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Wed, 29 Mar 2017 10:20 AM IST
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extra burden on bank customers from first april
डेमो पिक
अप्रैल शुरू होते ही बैंक ग्राहक अतिरिक्त बोझ झेलने को तैयार हो जाएं। पहली अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन से बैंक के ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पडे़गा। बैंक पांच बार से अधिक लेनदेन पर आपसे प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये चार्ज लेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरदोई मुख्य शाखा के प्रबंधक राकेश चंद्रा के मुताबिक बैंक ने ग्राहकों के लेनदेन पर नॉमिनल चार्ज लगाए हैं। यह चार्ज चालू व बचत खाते दोनाें पर लागू हैं। ग्राहक एटीएम या फिर बैंक से लेनदेन करता है तो पांच बार तक का ट्रांजेक्शन चार्ज मुफ्त है। छठी बार से लेनदेन करने पर बैंक प्रति ट्रांजेक्शन ग्राहकों पर 20 रुपये चार्ज लगाएगी। इसमें सर्विस टैक्स भी जुड़ेगा।
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25 रुपये प्रति चेकबुक अतिरिक्त चार्ज
इससे पहले एसबीआई अपने ग्राहकों से दूसरी बैंकों के एटीएम से पांच से अधिक बार रुपये निकालने पर ही चार्ज लेता था। एसबीआई अपने ग्राहकों से एटीएम व बैंक से लेनदेन करने पर कोई चार्ज नहीं लगाता था। चालू खाते की 50 पन्ने वाली चेकबुक और 25 पन्ने वाली चेकबुक लेने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोबारा चेकबुक लेने पर ग्राहकों को 25 रुपये प्रति चेकबुक अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके अलावा प्रत्येक बैंक खाते के लिए तीन हजार रुपये न्यूनतम बैलेंस की व्यवस्था है।
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प्रति माह 40 रुपये चार्ज
तीन हजार रुपये खाते में न होने पर बैंक प्रति माह 40 रुपये चार्ज लगाएगी। शाखा प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि बैंक खाते में तीन हजार रुपये रखने की शर्त लगाई गई है, लेकिन इसमें ग्राहकों को छूट दी गई कि ग्राहक महीने में एक बार तीन हजार से अधिक रुपये डालकर निकाल सकता है। जिससे उसका खाता मेनटेन रहेगा और उस पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। 
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पैन व आधार नंबर बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी 
आरबीआई ने सभी बैंक अधिकारियों को 31 मार्च तक बैंक खातों को पैन व आधार नंबर से लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। बैंक अधिकारियों की मानें तो साढ़े पांच लाख तक जमा राशि वाले बैंक खाते को पैन व आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा नोटबंदी के बाद अगर किसी खाताधारक ने अपने बैंक खाते में दो लाख रुपये जमा किए गए हैं तो ग्राहक को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। खाताधारक बिना पैन व आधार नंबर लगाए लेनदेन नहीं कर सकेगा। 
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प्राइवेट समेत अन्य सरकारी बैंकों को निर्देशों का इंतजार 
एचडीएफसी के बैंक मैनेजर विवेक मित्तल, इलाहाबाद बैंक के हिमांशु सिंह, पीएनबी के अमिताभ वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से बदले हुए नियमों के बारे में अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन संबंधी नियम पहले की तरह हैं। हालांकि सभी बैंक खाते पैन व आधार से लिंक कराए जा रहे हैं। एक अप्रैल से बिना पैन व आधार नंबर लिंक कराए बैंक खाते से भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन खाताधारकों ने पैन नंबर के लिए आवेदन कर रखा है तो वह रसीद लगाकर अपना लेनदेन कर सकेंगे। इसके बाद पैन नंबर मिलने के बाद उसे अपने खाते को पैन से लिंक कराना होगा।
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