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सौरभ हत्याकांड: 54 दिन में चार्जशीट...पहले मोहब्बत, बेइंतहा नफरत और फिर कत्ल की 1000 पन्नों में दर्ज हुई कहानी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: डिंपल सिरोही Updated Tue, 13 May 2025 12:28 PM IST
सार

ब्रह्मपुरी पुलिस ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 1000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने 34 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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Saurabh murder case: Charge sheet in 54 days, first love, hatred and murder-story recorded in thousand pages
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
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मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 1000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों ने हत्याकांड में पुलिस को अपने बयान और साक्ष्य दिए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिए और सौरभ की हत्या का दोषी बताया। पुलिस ने 1000 पन्नों में मुस्कान, साहिल और साैरभ के बचपन से लेकर कत्ल होने तक और उसके बाद गवाहों की जुबानी पूरी कहानी लिखी है।
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आरोपी साहिल और मुस्कान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को ही सौरभ की हत्या का दोषी माना है। तीसरा इस हत्याकांड में कोई नहीं है। चर्चित हत्याकांड में कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था। इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी। दोनों ने ही हत्या की साजिश रची थी। तीसरा इसमें कोई नहीं था। 

सीने में चाकू घोंप कर हत्या करके बाद मुस्कान ने उस्तरे से और साहिल शुक्ला ने छूरी से सौरभ की गर्दन और दोनों हाथ काटे थे। सौरभ को रास्ते से हटाने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला, मनाली, कसौल घूमने गए, वहां पर दोनों पति-पत्नी के रूप में होटलों में ठहरे थे।
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प्रेमी साहिल और आरोपी मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
इन सबको बनाया गवाह
पुलिस ने एक हजार पेज के आरोपपत्र में सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, बहन चिंकी, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान-साहिल को हिमाचल प्रदेश घुमाने ले गए टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह, दवा लिखने वाले डॉक्टर, दवाई देने वाले दुकानदार अमित कौशिक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन, सौरभ के मकान मालिक ओमपाल, चाकू विक्रेता, ड्रम विक्रेता, शारदा रोड पर सीमेंट व बालू विक्रेता, सौरभ के दोस्त को गवाह बनाया है। इनके अलावा शिमला, मनाली, कसौल में मुस्कान और साहिल जिन होटलों में ठहरे थे वहां के होटल संचालकों को भी गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर, ड्रम तोड़ कर शव के टुकड़ों को बाहर निकालने वाले स्वास्थ्यकर्मी के भी बयान दर्ज किए गए हैं। इन सबके अलावा आरोपपत्र में करीब 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। साथ ही केस से जुड़े करीब 34 लोगों के बयानों को मजबूत आधार बनाया है, ताकि मुस्कान और साहिल को कड़ी सजा मिल सके। सोमवार को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गए हैं।
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साैरभ हत्याकांड, कातिल मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए
ब्रह्मपुरी पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में दस्तावेज के एकत्र किए साक्ष्यों के अलावा इलेक्ट्रानिक्स और डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। सभी गवाहों के बयान कागजों में दर्ज करने के अलावा गवाहों की वीडियो भी बनाई गई है। ये सभी साक्ष्य न्यायालय में मुकदमे के ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।

 
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मुस्कान का व्हाटसएप ऑडियो, होली पर मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
आरोपपत्र में तमाम दस्तावेज किए शामिल
सहायक पुलिस अधीक्षक अंतरिक्ष जैन ने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में छह पेज में कम्प्यूटराइज्ड चार्जशीट की समरी, विवेचक की केस डायरी, सीडीआर, नकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आदि दस्तावेज शामिल हैं।

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