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सौरभ हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ना किसी ने कत्ल होते देखा, ना मुस्कान-साहिल ने किसी की मदद ली; चार्जशीट दाखिल

माई सिटी रिपोर्टर, मेरठ Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 13 May 2025 04:46 AM IST
सार

ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी।

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Saurabh murder case police could not find any eyewitness or any third accused
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सौरभ हत्याकांड में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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ब्रह्मपुरी पुलिस ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 1000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों ने हत्याकांड में पुलिस को अपने बयान और साक्ष्य दिए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिए और सौरभ की हत्या का दोषी बताया। पुलिस ने भी अपने चार्जशीट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को ही सौरभ की हत्या का दोषी माना है। तीसरा इस हत्याकांड में कोई नहीं है। चर्चित हत्याकांड में कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।
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कातिल साहिल,मुस्कान और मृतक सौरभ - फोटो : अमर उजाला
ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी। दोनों ने ही हत्या की साजिश रची थी। तीसरा इसमें कोई नहीं था।
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आरोपी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला - फोटो : अमर उजाला
सीने में चाकू घोप कर हत्या करके बाद मुस्कान ने उस्तरे से और साहिल शुक्ला ने छूरी से सौरभ की गर्दन और दोनों हाथ काटे थे। सौरभ को बीच रास्ते से हटाने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देन के बाद दोनों शिमला, मनाली, कसौल घूमने गए, वहां पर दोनों पति-पत्नी के रूप में होटलों में ठहरे थे।

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आरोपी साहिल, मुस्कान व कमरे की दीवार पर बनी पेंटिंग - फोटो : अमर उजाला
इन सब को बनाया गवाह
पुलिस ने एक हजार पेज के आरोप पत्र में सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, बहन चिंकी, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान-साहिल को हिमाचल प्रदेश घूमाने ले गए टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह, दवा लिखने वाले डॉक्टर, दवाई देने वाले दुकानदार अमित कौशिक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन, सौरभ के मकान मालिक ओमपाल, चाकू विक्रेता, ड्रम विक्रेता, शारदा रोड पर सीमेंट व बालू विक्रेता, सौरभ के दोस्त को गवाह बनाया है। इनके अलावा शिमला, मनाली, कसौल में मुस्कान और साहिल जिन होटलों में ठहरे थे वहां के होटल संचालकों को भी गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर, ड्रम तोड़ कर शव के टुकड़ों को बाहर निकालने वाले स्वास्थ्य कर्मी के भी बयान दर्ज किए गए है। इन सब के अलावा आरोप पत्र में करीब 10 पुलिसकर्मी भी शामिल है।
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पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला
एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। साथ ही केस से जुड़े करीब 34 लोगों के बयान को मजबूत आधार बनाया है, ताकि मुस्कान और साहिल को कड़ी सजा मिल सके। सोमवार को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गए है।
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