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UP: नशे की गोलियां खिलाकर राैंदता था आबरू, अवैध धर्मांतरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास
Fri, 14 Aug 2026 06:01 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Fri, 14 Aug 2026 06:01 AM IST
सार
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर नसीबा नाम रखा गया। निकाह कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी इसके बाद भी उसे लगातार प्रताड़ित करता था।
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अदालत
- फोटो : ANI
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विस्तार
अवैध धर्मांतरण और दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-10 प्रदीप कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी बिहार निवासी नसीब आलम को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए युवती से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाया था। मामले में आरोपी निकाह कराने वाले मौलवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
थाना फतेहाबाद में युवती के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उनकी पत्नी ने नगर पंचायत अध्यक्ष फतेहाबाद का चुनाव लड़ा था। चुनाव से पूर्व क्षेत्र के राजेश, वीरू, अंगद, रामनिवास और सुनील ने उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। 23 मई 2023 को जब आगरा में मतगणना हो रही थी, उसी दिन शाम को 5 बजे उनकी पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई। आस-पास तलाशने पर भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को तकनीकी सर्विलांस से पता चला कि वादी की पुत्री हेया ऐप का इस्तेमाल करती थी।
इसी आधार पर पुलिस ने बिहार से पीड़िता को मुक्त कराया और मुख्य आरोपी बिहार के थाना गोरा कोठी क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद सिवान निवासी नसीब आलम को दबोच लिया। विवेचना में पूर्व में नामजद किए गए अन्य लोगों की संलिप्तता गलत पाए जाने पर उनके नाम मुकदमे से हटा दिए गए थे। विवेचक ने मुख्य आरोपी नसीब आलम के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाकर दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण तथा मौलवी मोहम्मद आमीन के खिलाफ निकाह कराने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी और पीड़िता समेत कुल 7 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए।
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अदालत में पीड़िता ने बताया कि 13 मई 2023 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर घर से दूर ले गया और उसे कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ पानी पिला दिया। अर्धबेहोशी की हालत में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर नसीबा नाम रखा गया और निकाह कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी इसके बाद उसे लगातार प्रताड़ित करता था और नशे की गोलियां तथा बीयर का सेवन कराता था।
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थाना फतेहाबाद में युवती के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उनकी पत्नी ने नगर पंचायत अध्यक्ष फतेहाबाद का चुनाव लड़ा था। चुनाव से पूर्व क्षेत्र के राजेश, वीरू, अंगद, रामनिवास और सुनील ने उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। 23 मई 2023 को जब आगरा में मतगणना हो रही थी, उसी दिन शाम को 5 बजे उनकी पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई। आस-पास तलाशने पर भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को तकनीकी सर्विलांस से पता चला कि वादी की पुत्री हेया ऐप का इस्तेमाल करती थी।
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इसी आधार पर पुलिस ने बिहार से पीड़िता को मुक्त कराया और मुख्य आरोपी बिहार के थाना गोरा कोठी क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद सिवान निवासी नसीब आलम को दबोच लिया। विवेचना में पूर्व में नामजद किए गए अन्य लोगों की संलिप्तता गलत पाए जाने पर उनके नाम मुकदमे से हटा दिए गए थे। विवेचक ने मुख्य आरोपी नसीब आलम के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाकर दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण तथा मौलवी मोहम्मद आमीन के खिलाफ निकाह कराने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी और पीड़िता समेत कुल 7 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए।
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अदालत में पीड़िता ने बताया कि 13 मई 2023 को आरोपी उसे बहला-फुसलाकर घर से दूर ले गया और उसे कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ पानी पिला दिया। अर्धबेहोशी की हालत में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर नसीबा नाम रखा गया और निकाह कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी इसके बाद उसे लगातार प्रताड़ित करता था और नशे की गोलियां तथा बीयर का सेवन कराता था।