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UP: चोरी हुई बाइक की पूरी रकम देगी बीमा कंपनी, 20 हजार रुपये देने होंगे अतरिक्त; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 29 Apr 2026 10:10 AM IST
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सार

आगरा में बाइक चोरी के बीमा क्लेम में कम भुगतान करने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई। आयोग ने 57 हजार रुपये की शेष राशि के साथ 20 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।

Consumer Commission Pulls Up Insurance Company Over Bike Theft Claim, Orders ₹57,000 Payment
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बाइक चोरी होने पर बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम अदा नहीं की। पीड़िता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बाकी रकम 57 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
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लोहामंडी थाना क्षेत्र के राजनगर निवासी बंटू ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने विपक्षी से अपनी बाइक का बीमा कराया था। 9 फरवरी 2019 की रात थाना मंटोला क्षेत्र के महावीर नाले के पास से बाइक चोरी हो गई। 12 फरवरी 2019 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। 26 मार्च 2019 को फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सभी दस्तावेज पूरे कर कंपनी 1.11 लाख रुपये का क्लेम किया। 20 जुलाई 2019 को कंपनी से सिर्फ 54,290 रुपये का भुगतान किया था। 
 
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