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UP: आगरा हिट एंड रन केस में बड़ी लापरवाही...कार चालक को मिली जमानत, फिर बढ़ाई गईं धारा; तब पहुंचाया जेल

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 27 Oct 2025 02:33 AM IST
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सार

आगरा में हुए हिट एंड रन केस में पांच लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस कदर लापरवाही दिखाई कि आरोपी को जमानत मिल गई। किरकिरी हुई तो पुलिस ने फिर से धाराएं बढ़ा दीं, जिसके बाद आरोपी को जेल पहुंचाया गया। 

Granted bail due to police negligence, sent to jail after section enhancement
आगरा हादसा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा के नगला बूढ़ी में पांच लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपी कार चालक (नोएडा की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर) अंशुल गुप्ता उर्फ अंशु को जेल भेजने में न्यू आगरा पुलिस ने गंभीर लापरवाही की। ऐसी धारा लगाई कि उसे जमानत मिल गई। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस आयुक्त ने डीसीपी से लेकर एसीपी तक सभी को फटकार लगाई। तब केस में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई। इस धारा में रविवार को फिर से कोर्ट में पेश करने पर आरोपी को जेल भेजा जा सका।


कार से हुए हादसे में पांच लोगों की मौत और दो लोगों के घायल होने की घटना के बाद पूरे नगला बूढ़ी इलाके के लोगों में आक्रोश है। परिजन आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद न्यू आगरा पुलिस ने लापरवाही कर आरोपी को एक बार बचने का मौका दे दिया। उसे जमानत भी मिल गई।
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पता चलने पर पुलिस आयुक्त ने देर रात पूरे मामले में खुद बैठकर कार्रवाई कराई। मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा की वृद्धि की गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि दयालबाग की तरफ से कार तेज गति से आई। पहले ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के कर्मचारी को टक्कर मारी, इसके बाद एक-एक कर सात लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में पांच लोगों की मौत हुई। दो गंभीर घायल हैं। इलाकाई लोगों ने नशे में कार दौड़ाने और पहली टक्कर पर कार रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा देने का आरोप लगाया।

आरोप है कि इसके बाद भी थाना न्यू आगरा पुलिस ने लापरवाही की। सिर्फ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। इससे कोर्ट में पेश करते ही आरोपी को जमानत मिल गई। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने इस पर डीसीपी और एसीपी को आड़े हाथों लिया। विवेचना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने ग्रहण की और बयानों का आधार लेकर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई। आरोपी के जेल जाने के बाद अब पुलिस घटना स्थल से पुख्ता साक्ष्य जुटा रही है।

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नशे में था कार चालक
पुलिस आयुक्त ने बताया कि ब्रीदिंग टेस्ट में आरोपी नशे की हालत में पाया गया है। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। आरोपी नशे की हालत में था और यह जानते हुए भी गाड़ी दौड़ा रहा था। इससे केस में गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है।

बीएनएस की किस धारा में कितनी सजा
अधिवक्ता अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि पहले मुकदमे में पुलिस ने 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं में कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। उनमें यह सजा का प्रावधान था।
- धारा 281 में 6 महीने की सजा, आरोप पब्लिक पैलेस पर लापरवाही से वाहन चलाना
- धारा 125ए में 6 महीने की सजा 5 हजार जुर्माना, आरोप उपहति कारित मतलब नुकसान होना
- धारा 125बी में 3 साल सजा 10 हजार जुर्माना ज्यादा उपहति मतलब ज्यादा नुकसान करना
- धारा 106(1) में 5 साल सजा आरोप जानते हुए कि इस लापरवाही से जानमाल का नुकसान हो सकता है, फिर भी लापरवाही करना

बाद में पुलिस ने बढ़ाई धारा
- धारा 105 में 10 साल की सजा, गैरजमानती धारा, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कार्य, मृत्यु करने के आशय से किया गया हो ये जानते हुए भी कि मृत्यु संभव है।



 
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