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UP: पॉक्सो केस में गवाही देने नहीं पर मुश्किल में फंसे एसआई, कोर्ट ने दिए वेतन रोकने के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Wed, 29 Oct 2025 11:30 PM IST
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सार

पाॅक्सो केस में गवाही देने नहीं पहुंचे विवेचक की मुश्किल बढ़ गई है। कोर्ट ने उपनिरीक्षक (एसआई) का वेतन रोकने के लिए एसएसपी को आदेश दिया है।

Order to stop salary of SI for testifying in POCSO case
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने अपहरण, दुराचार के मामले में सुनवाई की। उन्होंने कोर्ट में आकर गवाही न देने वाले उपनिरीक्षक (एसआई) का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी फिरोजाबाद को दिया है।


मुकदमे के अनुसार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में आरोपी कपिल के विरुद्ध मामला लंबित है। इसमें उपनिरीक्षक व विवेचक विधान चंद के अतिरिक्त सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। 
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इस मुकदमे का विवेचक होने के कारण उपनिरीक्षक की गवाही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अदालत ने विवेचक को गवाही देने आने के लिए कई प्रतिकूल आदेश पारित किए हैं। इसके बाद भी कोर्ट में न आने पर विशेष न्यायाधीश ने उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश एसएसपी फिरोजाबाद को दिया है।
 
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