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पनवारी कांड: हाईकोर्ट से 32 आरोपियों को जमानत, ऊदर थोक में खुशी की लहर

Fri, 29 Aug 2025 10:15 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 29 Aug 2025 10:15 AM IST
सार

पनवारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है। विधायक चौधरी बाबूलाल, कुशलपाल सिंह, अजीत चाहर और अन्य के पैरवी के बाद यह फैसला सुनाया गया।

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Panwari case: High court grants bail to 32 accused wave of happiness in Udar Bulk
पनवारी कांड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा केचर्चित पनवारी कांड में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 32 आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। विधायक चौधरी बाबूलाल, कुशलपाल सिंह, अजीत चाहर सहित अन्य लोगों की पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सोमवार तक सभी आरोपियों के अकोला ऊदर थोक पहुंचने की सम्भावना जताई जा रही है।
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जमानत मंजूर होने की खबर मिलते ही ऊदर थोक में खुशी का माहौल बना हुआ है। गाँव में शान्ति बनी हुई है, दोनों समाज के लोग शांति व आपसी सौहार्द के साथ सामाजिक जीवन जी रहे हैं।
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अकोला के जितेंद्र सिंह चाहर ने बताया कि कुल 34 आरोपियों में से 32 की जमानत मिल चुकी है, जबकि शेष दो आरोपियों की सुनवाई शुक्रवार को होगी। ऊदर थोक के जगदीश पुत्र रामजीत ने बताया कि उनके पिता भी मामले में दोषी करार दिए गए थे। वह गुरुवार को हाईकोर्ट में तारीख पर गए थे, जहां जमानत मंजूर होने की सूचना मिलते ही उन्होंने राहत की सांस ली है। इस खबर से गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई है। 
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