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SIR 2.0: आपके घर सिर्फ तीन बार आएंगे बीएलओ, फिर भी नहीं मिले तो...वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 06 Nov 2025 09:03 AM IST
सार
एसआईआर के बाद सात फरवरी 2026 को नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची के आधार पर ही आगामी विधान सभा चुनाव होंगे।
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वोटर लिस्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो चुका है। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म बांट रहे हैं। एक घर पर बीएलओ तीन बार दस्तक देगा। मतदाता नहीं मिला या फार्म पर हस्ताक्षर नहीं किए तो सूची से उसका नाम कट जाएगा।
ऐसे मतदाताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय चिह्नित कर उनकी एक विलोपन सूची बनाएगा। 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से उसका नाम नहीं होगा। इस पर 8 जनवरी तक आपत्ति और दावे लिए जाएंगे। नोटिस जारी कर दस्तावेजी साक्ष्य भी मांगे जा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 4 दिसंबर तक 3696 बीएलओ 35.99 लाख मतदाताओं के घर जाकर गणना फार्म भरवाएंगे। जिस मतदाता का गणना फार्म नहीं भरा गया होगा, उसे विलोपित सूची में शामिल किया जाएगा।
ये भी पढ़ें - PM Kisan Yojana: इन किसानों की रुकेगी सम्मान निधि, जानें खाते में कब आ रही है 21वीं किस्त; ये है अपडेट
ऐसे मतदाताओं को 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई और सत्यापन होगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे। एसआईआर के बाद सात फरवरी 2026 को नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची के आधार पर ही आगामी विधान सभा चुनाव होंगे।
दो प्रतियों में मिलेगा गणना प्रपत्र
4 दिसंबर तक बीएलओ मतदाता के घर आएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अरविंद बंगारी ने बताया कि बीएलओ दो प्रतियों में मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगा। प्रपत्र भरने में बीएलओ मदद करेगा। मतदाता के पास जितनी जानकारी उपलब्ध है वह भर सकता है। प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। भरे हुए गणना प्रपत्र बीएलओ मतदाता से एकत्र करेगा। मतदाता को पावती रसीद मिलेगी। डीएम ने बताया कि मतदाता गणना प्रपत्र में नया फोटो लगाएं। गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज मतदाता को नहीं देना पड़ेगा।
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ऐसे मतदाताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय चिह्नित कर उनकी एक विलोपन सूची बनाएगा। 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से उसका नाम नहीं होगा। इस पर 8 जनवरी तक आपत्ति और दावे लिए जाएंगे। नोटिस जारी कर दस्तावेजी साक्ष्य भी मांगे जा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 4 दिसंबर तक 3696 बीएलओ 35.99 लाख मतदाताओं के घर जाकर गणना फार्म भरवाएंगे। जिस मतदाता का गणना फार्म नहीं भरा गया होगा, उसे विलोपित सूची में शामिल किया जाएगा।
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ऐसे मतदाताओं को 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई और सत्यापन होगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्णय लेंगे। एसआईआर के बाद सात फरवरी 2026 को नौ विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस सूची के आधार पर ही आगामी विधान सभा चुनाव होंगे।
दो प्रतियों में मिलेगा गणना प्रपत्र
4 दिसंबर तक बीएलओ मतदाता के घर आएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अरविंद बंगारी ने बताया कि बीएलओ दो प्रतियों में मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएगा। प्रपत्र भरने में बीएलओ मदद करेगा। मतदाता के पास जितनी जानकारी उपलब्ध है वह भर सकता है। प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। भरे हुए गणना प्रपत्र बीएलओ मतदाता से एकत्र करेगा। मतदाता को पावती रसीद मिलेगी। डीएम ने बताया कि मतदाता गणना प्रपत्र में नया फोटो लगाएं। गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज मतदाता को नहीं देना पड़ेगा।