Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज, रखे जा सकेंगे इस प्रकार के वाद
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 14 Sep 2024 01:41 AM IST
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सार
लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लंबित धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद आदि का निस्तारण सुलह समझौते से किया जाएगा।

लोक अदालत
- फोटो : प्रतीकात्मक