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Aligarh News: दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
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हरदुआगंज क्षेत्र के 13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (कोर्ट संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी तरकेश्वरी सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार घटना चार अप्रैल 2013 की शाम करीब 4:30 बजे की है। चंगेरी गांव निवासी पप्पी उर्फ विनोद पर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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अभियोजन के अनुसार घटना चार अप्रैल 2013 की शाम करीब 4:30 बजे की है। चंगेरी गांव निवासी पप्पी उर्फ विनोद पर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।