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Aligarh News: दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना

Tue, 18 Aug 2026 02:29 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 02:29 AM IST
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Rapist sentenced to 10 years in prison, fined 50,000
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
हरदुआगंज क्षेत्र के 13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (कोर्ट संख्या-2) की पीठासीन अधिकारी तरकेश्वरी सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार घटना चार अप्रैल 2013 की शाम करीब 4:30 बजे की है। चंगेरी गांव निवासी पप्पी उर्फ विनोद पर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विनोद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
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