भाजयुमो गैंगवार: सराय हकीम कांड का आरोपी मोहित भी थाने पहुंचा, भेजा जेल,14 भेजे जा चुके हैं सलाखों के पीछे
मोहित ने पुलिस पूछताछ में उस दिन की घटना का जो कारण बताया वह कर्ज और रील से जुड़ा विवाद है। उसने स्वीकारा कि इसी विवाद में उसने बचपन की दोस्ती में हर्षद का साथ छोड़ शशांक का खेमा थाम लिया। मगर दोनों खेमों में अवैध धंधों से जुड़े सवाल पर वह चुप्पी साध गया।
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अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम में भाजयुमो के दो गुटों में गैंगवार की घटना का मुख्य किरदार मोहित शर्मा भी 30 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस तलाश के दौरान सोमवार दोपहर खुद बन्नादेवी थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दी। इसके बाद पुलिस ने घंटों तक पूछताछ के बाद शाम को उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया गया। बता दें कि 12 मार्च की दोपहर मोहित की पिटाई के बाद ही दोनों गुटों में टकराव की नींव रखी गई थी
सराय हकीम में हुए घटनाक्रम में अब तक दोनों गुटों के 14 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। सोमवार दोपहर नामजद आरोपियों में शामिल गूलर रोड देहली गेट का मोहित शर्मा खुद थाने पहुंच गया। मेडिकल परीक्षण के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार मोहित शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले में दोनों गुटों से अब तक कुल 15 गिरफ्तारी हो गई हैं।
कर्ज और रील के टकराव में बदला खेमा, इसी खुन्नस में पीटा गया
मोहित ने पुलिस पूछताछ में उस दिन की घटना का जो कारण बताया वह कर्ज और रील से जुड़ा विवाद है। उसने स्वीकारा कि इसी विवाद में उसने बचपन की दोस्ती में हर्षद का साथ छोड़ शशांक का खेमा थाम लिया। घटना वाले दिन उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर यह टकराव हुआ। मगर दोनों खेमों में अवैध धंधों से जुड़े सवाल पर वह चुप्पी साध गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में मोहित ने स्वीकारा है कि वह हर्षद के साथ छठवीं-सातवीं कक्षा से जुड़ा है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के अनुसार मोहित ने पूछताछ में अपनी व हर्षद के बीच उपजी खुन्नस से जुड़े तथ्य उजागर किए हैं। बाकी अवैध धंधों पर या दोनों गुटों में चल रही खुन्नस से जुड़े अन्य कारणों पर कोई जानकारी नहीं दी।
शशांक-हनी शिवाजी के वारंट रिकॉल
अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम कांड में जेल गए भाजयुमो के महानगर मंत्री शशांक पंडित व उनके साथी हनी शिवाजी की सोमवार को न्यायालय में पेशी हुई। दोनों पर दर्ज बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी भरत गोस्वामी पर हमले के मामले में न्यायालय से गैरजमानती वारंट जारी थे। उसी मामले में न्यायालय में उन्हें तलब कराकर उनके अधिवक्ता ने वारंट रिकॉल कराने की प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
पांच आरोपियों की जमानत पर सुनवाई कल
सराय हकीम कांड में अब तक जेल गए आरोपियों में से चार आरोपियों की जमानत अर्जी दायर की गई हैं। वहीं एक फरार आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई है। सत्र न्यायालय में इन सभी पांचों जमानत अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई की तारीख नियत थी। मगर पांचों की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं सत्र न्यायालय ने पांचों की जमानत अर्जियां अब एडीजे-2 को सुनवाई के लिए भेज दी हैं। जहां सुनवाई के लिए एक अप्रैल बुधवार की तारीख नियत कर दी है। जिनकी जमानत अर्जियां दायर की गई हैं, उनमें यशनंदन गुप्ता, प्रफुल्ल पंडित, आयुष पंडित, यश गोयल शामिल हैं। वहीं प्रखर राठी की अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई है।
पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त
- हर्षद हिन्दू पुत्र पवन कुमार निवासी सराय हकीम थाना बन्नादेवी अलीगढ़ (हिस्ट्रीशीटर)
- यश गुप्ता पुत्र विवेक गुप्ता निवासी गुडियाबाग थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़
- मयंक ठाकुर पुत्र अशोक कुमार निवासी लौहेरा थाना लोधा जनपद अलीगढ़
- योगेन्द्र पुत्र वेदराम निवासी गौतम नगर आईटीआई रोड़ थाना बन्नादेवी अलीगढ़
- प्रफुल्ल पंडित पुत्र अवधेश शर्मा निवासी मसूदाबाद थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़
- नमन पुत्र बृजेश निवासी गुडियाबाग थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़
- काटू उर्फ गौरव पुत्र अशोक कुमार निवासी मौ० सिद्धार्थनगर आईटीआई रोड़ थाना बन्नादेवी, अलीगढ़
- आयुष शर्मा पुत्र विकास शर्मा निवासी सराय वृंदावन थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़
- यश गोयल पुत्र अतुल गोयल निवासी बारहद्वारी पत्थर बाजार थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़
- शशांक शंकर शर्मा उर्फ शशांक पण्डित उर्फ शैलू पुत्र रविशंकर शर्मा निवासी शान्ति कुंज आगरा मार्ग थाना मडराक जनपद अलीगढ़ (हिस्ट्रीशीटर)
- हनी शिवाजी पुत्र योगेश निवासी बाबरी मंडी थाना कोतवाली नगर जनपद अलीगढ़
- शानू बाल्मीकि पुत्र रामजीलाल निवासी पला साहिबाबाद थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़
- शोएब अहमद पुत्र जावेद अली निवासी बदरबाग थाना सिविल लाईन जनपद अलीगढ़ (हिस्ट्रीशीटर)
- मौहम्मद हमजा पुत्र मौहम्मद आजम नि0 नगला पटवारी गली नं0 12 थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़