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इलाहाबाद हाईकोर्ट : गोवध निरोधक कानून में वाहन जब्त करने का कोर्ट को अधिकार

Tue, 28 Sep 2021 10:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 28 Sep 2021 10:19 PM IST
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Allahabad High Court: Court has the right to confiscate the vehicle in the Prevention of Cow Slaughter Act
court - फोटो : file photo
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गोवध निरोधक कानून के तहत कोर्ट को वाहन जब्त करने का आदेश देने का अधिकार है। इसलिए जब्त वाहन को मुक्त करने की अर्जी खारिज करने के अधीनस्थ अदालतों के आदेश विधि सम्मत है।
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हाईकोर्ट ने जब्त वाहन मुक्त कराने की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत कोर्ट को वाहन को जब्त करने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा वाईके श्रीवास्तव ने यास मोहम्मद की याचिका पर दिया है।
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गोवध निरोधक कानून के तहत बलिया के बैरिया थाने में 21 सितंबर2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याची ने जब्त वाहन को मुक्त कराने की अर्जी दाखिल की। जिसे एसीजेएम बलिया ने खारिज कर दी। पुनरीक्षण अर्जी भी खारिज कर दी गई।
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दोनों आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत गाय, बैल, सांड़ को वध के लिए वाहन से ले जाना अपराध है, जो दंडनीय है। वाहन जब्त किया जा सकता है।
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