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High Court : छात्रसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक, अजय सम्राट पर रंगदारी मांगने का दर्ज है केस

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 18 Sep 2025 05:03 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अजय सम्राट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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Arrest of National Vice President of Chhatra Sabha stayed, case of extortion registered against Ajay Samrat
अजय यादव सम्राट, छात्रनेता। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता अजय सम्राट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है।

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कर्नलगंज थाने में 25 अगस्त को अजय के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कर अजय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची पक्ष की दलील थी कि एफआईआर महाकुंभ के दौरान कार्यों में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद उन पर दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई थी। एफआईआर पीडीए के ठेकेदार ने दर्ज कराई है। 
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बीएचयू के सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में कुलपति से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति से सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति मामले में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सहायक प्रोफेसर डॉ.सुशील कुमार दुबे की अवमानना अर्जी पर दिया। कुलपति के अधिवक्ता ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया है। कुलपति ने एक अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया।

कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है जिसमें याची की पदोन्नति से संबंधित मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगने पर कोर्ट ने 23 सितंबर की तिथि लगा दी है। इससे पहले 12 मई को अदालत ने प्रतिपक्ष को सात जनवरी को पारित आदेश का पूर्ण अनुपालन दर्शाते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। अदालत ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार करने के लिए कहा था। 

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