High Court : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट का सजा पर रोक से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा पाए सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक रहे राम दुलारे गोंड की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन दोषसिद्धि के निलंबन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा पाए सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा क्षेत्र भाजपा विधायक रहे राम दुलारे गोंड की जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन दोषसिद्धि के निलंबन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने रामदुलारे गोंड की अपील पर दिया है। इन पर यह आरोप 2014 में तब लगा था, जब वह प्रधानपति हुआ करते थे। इनकी पत्नी सुरतन रासपहरी गांव की प्रधान थीं। रामदुलार 2022 में सपा नेता विजय सिंह गोंड को छह हजार से ज्यादा मतों से हरा कर विधायक बने थे।
इन्हें दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सोनभद्र की सत्र अदालत ने 15 दिसंबर 2023 को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अधिवक्ता ने दलील दी कि रामदुलारे को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता की उम्र, एफआईआर दर्ज होने में देरी और गर्भावस्था संबंधी तथ्यों पर सवाल उठाए। इस पर राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान का हवाला दिया। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।