Cat Court: 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी को दिया जाए नोशनल इंक्रीमेंट, चंदौली निवासी ने दाखिल की थी अर्जी
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) का लाभ दिया जाए। यह फैसला रजनीश कुमार राय, सदस्य (न्यायिक) ने ओमप्रकाश की अर्जी पर सुनाया।
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केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) का लाभ दिया जाए। यह फैसला रजनीश कुमार राय, सदस्य (न्यायिक) ने ओमप्रकाश की अर्जी पर सुनाया।
चंदौली निवासी ओम प्रकाश श्रीवास्तव रेलवे विभाग में कार्यरत थे। 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें एक जुलाई 2018 को मिलने वाले वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने कैट में अर्जी दाखिल की।
कैट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवाला दिया। कहा कि सालभर काम करने के बदले एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि से वंचित करना बिना किसी गलती के कर्मचारी को दंडित करने के समान है। कैट ने प्रतिवादियों को आदेश दिया कि प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के चार माह के भीतर कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए।