{"_id":"596539cd4f1c1b4c498b4617","slug":"cm-yogi-adityanath","type":"story","status":"publish","title_hn":"योगी आदित्यनाथ को हाईकोर्ट का नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
योगी आदित्यनाथ को हाईकोर्ट का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद
Updated Wed, 12 Jul 2017 02:27 AM IST
विज्ञापन

इलाहाबाद
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने गोरखपुर स्थित महाराणा प्रताप इंटर कालेज के प्रबंधक योगी आदित्यनाथ से शिक्षक के वेतन भुगतान के मामले में छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। कालेज के शिक्षक राजाराम यादव ने कालेज प्रबंध समिति का मैनेजर होने के कारण योगी को भी याचिका में पक्षकार बनाया है। योगी के अलावा कोर्ट ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी नोटिस जारी किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बताया कि याची राजाराम यादव महाराणा प्रताप इंटर कालेज में सहायक अध्यापक हैं। एक मामले में उसे ढाई माह के लिए जेल जाना पड़ा था। छूटने के बाद उसने अवकाश का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे प्रधानाध्यापक ने स्वीकार कर लिया मगर उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ उसने याचिका दाखिल कर वेतन भुगतान की मांग की है। अधिवक्ता देशवाल ने बताया कि कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को कालेज के प्रबंधक के हैसियत से नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

Trending Videos
याची के अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बताया कि याची राजाराम यादव महाराणा प्रताप इंटर कालेज में सहायक अध्यापक हैं। एक मामले में उसे ढाई माह के लिए जेल जाना पड़ा था। छूटने के बाद उसने अवकाश का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे प्रधानाध्यापक ने स्वीकार कर लिया मगर उसके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके खिलाफ उसने याचिका दाखिल कर वेतन भुगतान की मांग की है। अधिवक्ता देशवाल ने बताया कि कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को कालेज के प्रबंधक के हैसियत से नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन