फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Decision on cow dung throwing dispute after twenty years, two elderly people got ten years imprisonment

Court : गोबर फेंकने के विवाद बीस साल बाद फैसला, दो बुजुर्गो को मिली दस साल कैद की सजा

Sat, 14 Oct 2023 01:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Oct 2023 01:25 PM IST
सार

गांव के ही बैजनाथ पटेल ने धुन्नी लाल साहू को अपने घर के सामने गोबर फेंकने से मना किया किया था। जिससे गुसाए धुन्नी लाल उसके, भाई नन्हाई, भाई लाल साहू और धुन्नी के नाबालिग बेटे ने बैजनाथ के दो बेटों के साथ मारपीट, गाली गलौज शुरू कर दिया।

विज्ञापन
Decision on cow dung throwing dispute after twenty years, two elderly people got ten years imprisonment
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला न्यायालय ने बीस साल पहले गोबर फेंकने के विवाद में हुई मारपीट के दौरान हुई गैर इरादतन हत्या के लिए दो बुजुर्गो को दस साल के कारावास और साढ़े पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश कुमारी अनीता की अदालत ने सुनाया है। बीस साल पुराना यह मामला प्रयागराज के थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम दुइजी का पुरवा का है।

विज्ञापन



गांव के ही बैजनाथ पटेल ने धुन्नी लाल साहू को अपने घर के सामने गोबर फेंकने से मना किया किया था। जिससे गुसाए धुन्नी लाल उसके, भाई नन्हाई, भाई लाल साहू और धुन्नी के नाबालिग बेटे ने बैजनाथ के दो बेटों के साथ मारपीट, गाली गलौज शुरू कर दिया। जब बैजनाथ के घायल बेटे रामकुमार और छोटे लाल गांव के ही शिवबोध पटेल के साथ घटना की सूचना देने थाने जा रहे थे तभी रात दस बजे इन तीनों ने रास्ते में सभी पर लाठी डंडे से फिर हमला कर दिया। इस हमले में शिवबोध के सर में गहरी चोट आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन



मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने धुन्नी लाल, उसके भाई नन्हाई, भाईलाल और नाबालिग बेटे के खिलाफ गैरीरदातन हत्या और गली गलौज का आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि और एडीजीसी अमित मालवीय ने दस गवाह पेश किए। गोबर फेंकने के छोटे से विवाद का लगभग 20 साल बाद फैसला आया।
विज्ञापन
विज्ञापन



अदालत ने 70 की उम्र पार कर चुके धुन्नी लाल साहू और भाई लाल को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया, जबकि गाली देने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अदालत में दोनो को दस साल के कारावास और साढ़े पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। नाबालिग और एक अन्य मुल्जिम ननहाई की अनुपस्थित के कारण उनकी पत्रावली अलग कर दी गई है। उनके मुकदमों की सुनवाई अलग से होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed