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High Court : हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की रद्द, नियमों का पालन नहीं करना बना आधार

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 13 Sep 2025 04:14 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर अंकुश शर्मा के खिलाफ की गई गैंगस्टर की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दिया है।

High Court canceled the gangster proceedings against the accused, non-compliance of the rules became the basi
देश में इस दिन लगेगी लोक अदालत, एक झटके में होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर अंकुश शर्मा के खिलाफ की गई गैंगस्टर की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दिया है। मुरादाबाद के अंकुश शर्मा के खिलाफ मझोला थाने में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने 21 नवंबर 2024 को चार्जशीट दायर की थी और 25 नवंबर 2024 को कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर समन आदेश जारी किया था।

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याची ने गैंगस्टर की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने गैंग-चार्ट को मंजूरी देते समय गैंगस्टर नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। गैंगस्टर के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक नहीं की गई थी। इन कमियों को देखते हुए गैंगस्टर की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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