High Court : समयसीमा में भर्ती पूरी न होने पर चयन रद करना वैध, चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 15 May 2026 12:28 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चयन समिति की संस्तुति मात्र से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी होनी जरूरी है, अन्यथा चयन रद किया जा सकता है।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।