UP : हाईकोर्ट का फैसला- पति की आय को आधार मान पत्नी और बेटे के गुजारा-भत्ता में की वृद्धि
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 Mar 2026 04:01 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय की ओर निर्धारित अंतरिम भरण-पोषण की राशि कम मानते हुए बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने प्रीति तोमर चौधरी व उनके नाबालिग बेटे की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है।
अदालत।
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