High Court : पुलिस सत्यापन में देरी और लंबित आपराधिक मामले से नहीं प्रभावित होती अभ्यर्थी की दावेदारी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 30 Mar 2026 12:56 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल पुलिस सत्यापन में देरी या किसी लंबित आपराधिक मामले के आधार पर किसी अभ्यर्थी की दावेदारी को प्रभावित नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।