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UP : कुंडा विधायक राजाभैया और उनकी साली को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, भानवी को मिली बड़ी राहत

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 14 Dec 2025 06:49 PM IST
सार

Raghuraj Pratap Singh Raja Bhaiya : जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया की पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बहन साध्वी सिंह की ओर से दर्ज कराए गए आरापधिक मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही राजाभैया और उनकी साली साध्वी सिंह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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High Court issues notice to Kunda MLA Rajabhaiya and his sister-in-law, Bhanavi gets major relief
राजाभैया और उनकी पत्नी भानवी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह को बड़ी राहत मिली है। बहन की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई पर कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया और उनकी साली साध्वी सिंह को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साध्वी  सिंह ने बहन भानवी के खिलाफ मानिहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके खिलाफ भानवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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भानवी के वकील की दलील

हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ लावनिया की बेंच ने यह आदेश भानवी की ओर से दाखिल की गई सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका पर पारित किया। इस याचिका में उन्होंने लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। यह मामला साध्वी सिंह ने चार सितंबर 2023 को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था था। जिसमें उन्होंने मानहानि का आरोप लगाया था। पुलिस ने बाद में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए भानवी को समन जारी किया। भानवी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपित अपराध की प्रकृति को देखते हुए केवल मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत का मामला बनता है और एफआईआर दर्ज करना एवं जांच करना गलत था। अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों बहनें हैं।

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केस पर विचार करने की जरूरत है

याचिका के मुताबिक राजा भैया ने 14 नवंबर 2022 को भानवी के खिलाफ शादी खत्म करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में भानवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साध्वी ने आरोप लगाया कि उस जवाब में दिए गए कुछ बयान मानहानिकारक थे, जो एफआईआर का आधार बने। कोर्ट को यह भी बताया गया कि भानवी ने साध्वी के खिलाफ एक अलग मुकदमा दायर किया है, जिसमें कैंटोनमेंट इलाके में स्थित 'रामायण' नाम की प्रॉपर्टी को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है। यह देखते हुए कि विवाद दो बहनों के बीच है और इसे मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है कहा कि केस पर विचार करने की जरूरत है और इसलिए भानवी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को अगले आदेश तक रोक दिया।

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