High Court Order : उम्रकैद के दोषी के मामले में पुलिस कमिश्नर हलफनामा दाखिल करें नहीं तो हों पेश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 Mar 2026 04:09 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी की अपील व जमानत अर्जी पर सुनवाई की। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को जवाबी हलफनामा दाखिल करने या 19 मार्च को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।