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Prayagraj Nagar Nigam : अगर कुत्ते के शाैकीन हैं तो कराना होगा लाइसेंस, नियमों का पालन भी आवश्यक

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Sep 2025 04:38 PM IST
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सार

अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो लाइसेंस के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी घर से पालतू कुत्ता उठा ले जाएंगे।

If you are a dog lover, you will need to obtain a license and follow the rules.
कुत्ते - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो लाइसेंस के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी घर से पालतू कुत्ता उठा ले जाएंगे। नियमों के तहत पालतू कुत्ते को एंटी रेबीज न लगवाने और नसबंदी न करवाने के मामले में निगम की ओर से साै लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी है।

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नगर निगम की तरफ से प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी पालतू कुत्तों का सर्वे कराया जा रहा है। अप्रैल माह से शुरू हुए सर्वे के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 16 सितंबर तक टीम के सदस्यों ने 1116 लोगों के यहां पालतू कुत्ते पाए हैं। इन सभी लोगों के कुत्ते का मौके पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। लाइसेंस की शर्त के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद छह माह के भीतर कुत्ते को एंटी रेबीज लगाने की प्रक्रिया और नसबंदी करानी होती है। इसके बाद निगम प्रशासन की तरफ से लाइसेंस बनाया जाता है।
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ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन कराने के छह माह बाद भी शर्तों का पालन नहीं किया गया तो निगम प्रशासन नोटिस जारी करता है। इसके आधार पर दो से तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय मिलता है। इसके बावजूद भी अगर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो निगम प्रशासन घर से पालतू कुत्ते को उठा ले जाएगा। अब अप्रैल महीने में रजिस्ट्रेशन किए गए करीब 100 कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की मियाद पूरी होने वाली है। इन सभी ने शर्तों का पालन नहीं किया है जिसके चलते इन सभी को निगम प्रशासन की तरफ से 30 सितंबर को नोटिस जारी किया जाएगा।

कुत्तों को लगेगी माइक्रो चिप, प्रशिक्षण के लिए तीन दिनी कार्यशाला 23 सितंबर से

काटने वाले कुत्तों की पहचान करने के लिए अब माइक्रो चिप लगाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत अगर किसी इंसान को कुत्ता काटता तो उसकी शिकायत पर नगर निगम की तरफ से उस कुत्ते को माइक्रो चिप लगाई जाएगी। ऐसे में अगर वही कुत्ता दोबारा किसी को काटता है तो उसे इंसानों की तरफ आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं कई अन्य विशेष तैयारियों के लिए पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है।

अभी कई लोग हैं जिन्होंने अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस नहीं बनवाया है। इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के छह माह के भीतर पालतू कुत्ते को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना और नसबंदी कराना अनिवार्य है। तभी लाइसेंस बन सकेगा। नियमों का पालन न करने की स्थिति में कुत्ते को पालने नहीं दिया जाएगा। - विजय अमृत राज, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम

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