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Prayagraj: संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर अदालत खफा, कहा- हालात नहीं संभल रहे तो इस्तीफा दें SP-DM

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 Mar 2026 05:30 AM IST
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सार

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एसपी और डीएम को लगता है कि वे कानून के शासन को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या तबादला मांग लेना चाहिए। 

Prayagraj: Court displeased with limiting the number of Namazis in Sambhal
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले में रमजान के दौरान एक स्थल पर नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या सीमित करने का जिला प्रशासन का आदेश खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि एसपी और डीएम को लगता है कि वे कानून के शासन को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या तबादला मांग लेना चाहिए। 

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन व न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने मुनाजिर खान की याचिका पर यह तल्ख टिप्पणी की। पीठ ने कहा, राज्य का पहला कर्तव्य कानून का शासन स्थापित करना है। याचिका में गाटा संख्या-291 पर एक स्थल को मस्जिद बताते हुए वहां नमाज अदा करने की अनुमति मांगी गई थी।
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याची ने दलील दी कि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित कर दी है। राज्य सरकार ने दलील दी कि रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित भूमि निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज है। सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सीमा तय की गई है।

कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए कहा कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजास्थल पर शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना करने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्थल की तस्वीरें व संबंधित राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय दिया। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को ताजा मामलों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल करने का निर्देश भी दिया है। 

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