raju Pal Hatyakand : राजू पाल हत्याकांड के दोषी आबिद की जमानत अर्जी मंजूर, डबल बेंच ने सुनाया फैसला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 10 Jun 2026 02:52 PM IST
विज्ञापन
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार आबिद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने आबिद की ओर से दाखिल अपील पर दिया है।
राजू पाल हत्याकांड।
- फोटो : अमर उजाला।