सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Village Development Officer has no right to take action in case of damage to public property

High Court : ग्राम विकास अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मामले में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Oct 2025 04:53 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी राजस्व प्राधिकारी के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है।

विज्ञापन
Village Development Officer has no right to take action in case of damage to public property
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी राजस्व प्राधिकारी के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने एक जल निकासी के लिए बनाई गई नाली को तोड़ने के मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ लाल बहादुर और अन्य की अर्जी पर दिया है।

Trending Videos


प्रयागराज निवासी लाल बहादुर और एक अन्य के खिलाफ उतरांव थाने में ग्राम विकास अधिकारी ने सार्वजनिक जल निकासी के लिए बनाई गई नाली को तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए समन आदेश जारी किया था। याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची अधिवक्ता ने दलील दी कि ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम प्रधान से संबंधित सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की शिकायतों पर कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में राजस्व संहिता-2006 के अनुसार अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अतिक्रमण के मामलों में केवल राजस्व अधिकारियों की ओर से ही कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या क्षति पहुंचाने के मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान, अतिक्रमण के मामले में यह कार्रवाई केवल राजस्व अधिकारियों की ओर से ही किया जाना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी राजस्व अधिकारियों के दायरे में नहीं आते हैं। कोर्ट ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। 


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed