फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Convict sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in case involving firing at police.

Ambedkar Nagar News: पुलिस पर फायरिंग के मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा

Wed, 29 Jul 2026 10:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 29 Jul 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in case involving firing at police.
अंबेडकरनगर। जानलेवा हमले और पुलिस टीम पर फायरिंग के 11 साल पुराने तीन मामलों दोषी सुनील यादव को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद्र वर्मा की दलीलों के आधार पर सुनाया गया है।
विज्ञापन

मामले की शुरुआत 11 मार्च 2015 को हुई, जब अयोध्या के महराजगंज निवासी सौरभ ने अंबेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर के बछुवापार में अपने पिता की शिवम ज्वैलर्स दुकान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सौरभ के अनुसार शाम करीब पांच बजे तीन व्यक्ति एक बाइक पर आए और दुकान में घुसकर उनके पिता पर गोली चला दी। गोली लगने से उनके पिता घायल हो गए और हमलावर जहांगीरगंज की ओर भाग निकले थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सुमित यादव, विजेंद्र उर्फ बेचू यादव और सुनील यादव का नाम प्रकाश में आया। 17 जून 2014 को तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेश शाह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। तभी लाडलापुर के पास उन्हें एसओजी प्रभारी मनबोध तिवारी से सूचना मिली कि दो बाइक पर पांच बदमाश रामनगर की ओर भाग रहे हैं। चनगहवा पुलिया के पास पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ा, जबकि एक भाग गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपनी पहचान राजेसुल्तानपुर के बरोही पुरा पांडेय निवासी सुनील यादव, आजमगढ़ के देवारा थजीद राहे का पुरवा निवासी राहुल यादव, राजेसुल्तानपुर के परसनपुर ननासी राम नाथ गौड़ और गोरखपुर जिले के सहजनवा साथीपार निवासी रामेश्वर हरिजन के रूप में बताई।
विज्ञापन

तलाशी के दौरान सुनील यादव के पास से दो नाली बंदूक और दो खोखा बरामद हुआ था। 14 जुलाई 2018 से 14 जनवरी 2019 तक जिला कारागार सुल्तानपुर में और उसके बाद जिला कारागार लखनऊ में चारों निरुद्ध रहे। पुलिस ने ज्वैलर्स पर जानलेवा हमला, पुलिस टीम पर हमला और एक अन्य मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अदालत ने तीनों मामलों की सुनवाई के बाद सुनील यादव को दोषी पाया। इसमें पुलिस और व्यापारी पर हमले के मामले में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। एक अन्य साजिश के मामले में तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया। शेष आरोपियों की पत्रावली अलग कर सुनवाई हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed