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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Jalalpur tehsildar served notice for not providing information under RTI

Ambedkar Nagar News: आरटीआई में सूचना न देने पर जलालपुर तहसीलदार को नोटिस

Mon, 13 Jul 2026 10:38 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 10:38 PM IST
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Jalalpur tehsildar served notice for not providing information under RTI
जलालपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई है। द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुधीर कुमार सिंह ने जलालपुर तहसील के जन सूचना अधिकारी को अंतिम अवसर दिया है। साथ ही तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं।
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मामला जलालपुर तहसील क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता धर्मेश कुमार ने 13 मई को आरटीआई के माध्यम से गेट हटाने की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। समय सीमा में सूचना न मिलने पर उन्होंने आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की। सुनवाई के दौरान जलालपुर इस्माइलपुर हल्का लेखपाल सुमित कुमार ने जन सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार नियमावली के तहत उपलब्ध कराने योग्य नहीं है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने कोई निजी जानकारी नहीं मांगी बल्कि गेट हटाने की कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है, इसलिए सूचना दी जानी चाहिए। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर दिया है।
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