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Amethi News: चेक बाउंस के केस में दोषी को 15 लाख का अर्थदंड

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 12:19 AM IST
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15 lakh fine for the accused in the cheque bounce case
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अमेठी सिटी। जेसीबी मशीन खरीद को लेकर हुए लेन-देन के विवाद में चल रहे चेक बाउंस मामले में बुधवार को मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर प्रगति की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी योगेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और 15 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामले के परिवादी जैनुल, निवासी अचलगढ़ थाना इन्हौना, ने बताया कि सुल्तानपुर के न्यू इंद्रलोक केसरी रोड निवासी योगेंद्र सिंह ने जेसीबी खरीद के संबंध में खाते के माध्यम से रुपये लिए थे। भुगतान के एवज में आरोपी ने पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।
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सुनवाई के दौरान आरोपी को पूर्व में लापरवाही के चलते जेल भी भेजा गया था। बुधवार को जेल से तलब कर अदालत में पेश किया गया, जहां दोष सिद्ध होने पर अदालत ने कुल धनराशि का डेढ़ गुना यानी 15 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। साथ ही 50 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराने का आदेश दिया। दोषी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।
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