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Amethi News: 1.08 लाख मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 07 Jan 2026 12:53 AM IST
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Notices will be sent to 1.08 lakh voters
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अमेठी सिटी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत जिले में ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनसे सत्यापन के दौरान संपर्क नहीं हो सका। इन मतदाताओं के आवास पर नोटिस भेजा जाएगा। अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित मतदाता छह फरवरी तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले मतदाता सूची में 14,36,528 मतदाता थे। अब सूची 11,69,287 मतदाता बचे हैं। 
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जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,08,493 मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। तिलोई विधानसभा क्षेत्र में 27,852, जगदीशपुर में 23,388, गौरीगंज में 27,623 और अमेठी विधानसभा क्षेत्र में 29,630 मतदाताओं को सूचना दी जाएगी। यह वे मतदाता हैं, जिनका फॉर्म फीडिंग के दौरान संपर्क नहीं हो सका या जिनका विवरण अपूर्ण पाया गया। नोटिस के माध्यम से मतदाता सूची में नाम की स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।
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प्रशासनिक स्तर पर बताया गया कि मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित, डुप्लीकेट या अन्य श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं के पते पर भी सूचना भेजी जाएगी, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची से न कटे। संबंधित मतदाता तय अवधि में बीएलओ, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।


अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर और तिलोई विधानसभा क्षेत्रों में 1,489 नए बूथ जोड़े गए हैं। जिले में 14,36,528 मतदाताओं के सापेक्ष फॉर्म फीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जांच में 2,67,241 नाम विभिन्न कारणों से संदिग्ध श्रेणी में पाए गए, जिनमें से बड़ी संख्या को नोटिस भेजा जाएगा। अभियान के तहत अनमैप्ड श्रेणी में दर्ज मतदाताओं को भी सूचना दी जाएगी। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म छह भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं।


आगामी तिथियों पर 18 वर्ष पूरे करने वाले युवक-युवती अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। नाम संशोधन, पता परिवर्तन और डुप्लीकेट मतदाता पहचानपत्र के आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं।

डीएम संजय चौहान ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद मतदाता समय रहते विवरण सही करा लें। अपर जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि नाम दर्ज कराने के लिए केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र मान्य हैं।
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