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Amethi News: ब्लैक लिस्ट होगी फर्म, पीडी ने जीएसटी विभाग को भेजा पत्र

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 12:11 AM IST
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The firm will be blacklisted, PD sent a letter to the GST department
विकास भवन ​स्थित समाज कल्याण अ​धिकारी कार्यालय। - फोटो : विकास भवन ​स्थित समाज कल्याण अ​धिकारी कार्यालय।
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अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामान आपूर्ति करने के लिए नामित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव ने जीएसटी विभाग काे पत्र भेजा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज अभी छुट्टी से वापस नहीं आए हैं। दो बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथि बदली जा चुकी है। फरवरी में आयोजन होने की संभावना है।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और विवाह उपरांत वधुओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें मेसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स, बड़ा घोसियाना, मलिकमऊ रोड, रायबरेली को एल-वन फर्म घोषित करते हुए चयनित किया था। दिसंबर में जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर की ओर से भेजे गए पत्र में फर्म के कागजात को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इन आपत्तियों की पुष्टि तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी अमेठी राजेश कुमार शर्मा से भी कराई गई।
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अफसरों ने निविदा में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी होने की रिपोर्ट दी। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज ने इन पत्रों का कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच योजना के तहत जिले को मिले 308 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 335 लाभार्थियों का चयन भी कर लिया गया। पहले चार दिसंबर और फिर 17 दिसंबर को कार्यक्रम होने थे, लेकिन दोनों बार आयोजन स्थगित करना पड़ा। डीएम ने जब जिला समाज कल्याण अधिकारी नलिन राज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संग स्थानांतरण का पत्र शासन को भेजा तो विवादित फर्म के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू हो गई।
दर्ज कराई जाएगी एफआईआर
परियोजना निदेशक व प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्य यादव ने बताया कि उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के लिए जीएसटी विभाग को पत्र लिखा गया है। बताया कि शासन के निर्देश पर कूटरचित और फर्जी अभिलेख आदि के मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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