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Amroha News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 28 Apr 2026 11:56 PM IST
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अमरोहा। करीब चार पहले अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी मोहसिन को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय आरोपी जमानत पर बाहर था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यह मामला गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 25 अप्रैल 2022 को किसान की नाबालिग बेटी को गांव का ही रहने वाला मोहसिन बहलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी घर में रखे सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई थी। जानकारी होने पर परिजनों उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। बाद में किशोरी के पिता ने मोहसिन, उसके भाई नईम तथा रिश्तेदार महाराज के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी मोहसिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। जांच पूरी होने पर पुलिस ने मोहसिन के साथ नईम, महाराज और नदीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में लगातार चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पैरवरी कर रहे थे। सोमवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मोहसिन को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथी ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आरोपी नईम, महाराज और नदीम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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यह मामला गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 25 अप्रैल 2022 को किसान की नाबालिग बेटी को गांव का ही रहने वाला मोहसिन बहलाकर अपने साथ ले गया था। किशोरी घर में रखे सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई थी। जानकारी होने पर परिजनों उसकी काफी तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। बाद में किशोरी के पिता ने मोहसिन, उसके भाई नईम तथा रिश्तेदार महाराज के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही आरोपी मोहसिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। जांच पूरी होने पर पुलिस ने मोहसिन के साथ नईम, महाराज और नदीम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में लगातार चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पैरवरी कर रहे थे। सोमवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मोहसिन को दोषी ठहराया और 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथी ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, आरोपी नईम, महाराज और नदीम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
