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Auraiya News: इलाज में लापरवाही पर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Fri, 17 Jul 2026 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 12:22 AM IST
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Accused's anticipatory bail plea rejected over negligence in treatment.
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र में गलत इलाज और इंजेक्शन के कारण एक महिला की मौत के मामले में बुधवार को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान आरोपी अमरदीप उर्फ डॉ. त्यागी की अग्रिम जमानत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने खारिज कर दिया है।
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वादी कृष्णलाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल 2025 को पत्नी प्रीती की तबीयत खराब होने पर वह इलाज के लिए देवरपुर ले गए थे। वहांअमरदीप उर्फ डॉ. त्यागी ने इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। परिजन का आरोप है कि सैफई और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा था कि झोलाछाप के गलत इलाज के कारण संक्रमण फैल गया है। बाद में पत्नी की मौत हो गई थी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अमरदीप निर्दोष हैं। आरोपी ने खुद को डॉक्टर मानने से इन्कार करते हुए कहा कि वह कम पढ़ा-लिखा है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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