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Auraiya News: कटिया से बिजली जलाने वाली महिला को जमानत

Mon, 27 Jul 2026 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 12:16 AM IST
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Bail granted to woman who was stealing electricity via a hook connection.
औरैया। दिबियापुर कस्बा के भट्टा बस्ती की रहने वाली मीना गोस्वामी पत्नी आदेश कुमार को विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) विद्युत चोरी के मामले में जमानत मंजूर कर ली गई है।
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अभियोजन अनुसार, वादी मुकदमा अवर अभियंता विजय सिंह ने अपनी विभागीय टीम के साथ 25 मई 2019 को विद्युत संयोजन की चेकिंग की थी। इस दौरान यह पाया गया कि विद्युत बिल बकाया होने पर काटी गई लाइन को बिना बकाया राशि जमा किए अभियुक्ता की ओर से एलटी लाइन से कटिया के माध्यम से अवैध रूप से बिजली का उपभोग किया जा रहा था। इस मामले में जेई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को इस मामले की सुनवाई की गई। बचाव पक्ष ने न्यायालय में तर्क दिया कि मीना को झूठा फंसाया गया है, वह पूरी तरह निर्दोष है।
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वहीं, विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजिव कुमार वत्स ने मामले में अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया था, आरोपित अपराध सात वर्ष से कम सजा है और अभियुक्ता की ओर से विचारण में सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद मीना को बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी गई।
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